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Kathua News: एनडीपीएस अधिनियम मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

Mon, 21 Apr 2025 01:29 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
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- आरोपी को 2.43 ग्राम हेरोइन के साथ किया गया था गिरफ्तार
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कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने आरोपी को जमानत के लिए 30 हजार जमानती बांड कोर्ट के समक्ष और समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल अधीक्षक के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
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इसके अलावा निर्देश दिया है कि आरोपी को मामले की जांच में सहयोग करने के साथ-साथ किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार मामले में आरोपी मोहम्मद सादिक निवासी दाबी लोहाई मल्हार को 12 मार्च को हटली चौकी पुलिस ने 2.43 ग्राम हेरोइन के साथ रेलवे लाइन ब्रिज कठुआ के नजदीक गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। आरोपी के वकील ने कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दायर कर कहा कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। लिहाजा उसके मुव्वकिल को जमानत दी जाए, जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के तहत गंभीर, जघन्य और गैर-जमानती अपराध में शामिल है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामले की जांच अभी जारी है और एफएसएल रिपोर्ट का अभी इंतजार है। ऐसे में अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बाद कहा कि मामले में आरोपी के पास से केवल 2.43 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जो अधिनियम के तहत एक छोटी मात्रा है। लिहाजा वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया। संवाद
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