बीएनएसएस की धारा के तहत मामला दर्ज
कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने मोटर साइकिल चोरी मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है। आदेश के अनुसार मामले में आरोपी को जमानत के लिए 25 हजार राशि का जमानत बांड सहित समान राशि का व्यक्तिगत बांड जिला जेल प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी जांच में कोई बाधा नहीं डालेगा और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेडछाड़ करेगा। पुलिस की ओर से दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी बीर मोहम्मद निवासी मग्गर खड्ड लखनपुर पर आरोप है कि उसने 28 दिसंबर 2024 को कठुआ कोर्ट स्थित खड़ी बाइक को चुराने का आरोप है, जिसके बाद मोटरसाइकिल के मालिक ने कठुआ पुलिस थाना में मामले की शिकायत की गई।
इसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 35 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान आरोपी को गत 25 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आरोपी के वकील ने अभियुक्त जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दे कर कहा कि उसका मुव्वकिल निर्दोष है। पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। लिहाज उसे जमानत दी जाए। जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया।
उन्होंने कहा कि आरोपी का अपराध जघन्य और गैर-जमानती है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि समाज में चोरी और सेंधमारी की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे समाज में दहशत और असुरक्षा का माहौल है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जमानत देना एक नियम है और इससे इनकार करना एक अपवाद है। इसके अलावा आरोपियों की ओर से किए गए अपराध न तो आजीवन कारावास और न ही मृत्युदंड से दंडनीय हैं।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह मुकदमे को प्रभावित करेगा। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को सशर्त जमानत का निर्देश दिया। संवाद