- 24 दिसंबर 2024 को बसंतपुर पुलिस ने 3.19 ग्राम हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार
अदालत से ... का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों को जमानत दी है। आदेश के मुताबिक, दोनों आरोपियों को दस-दस हजार के जमानत बांड सहित समान राशि के व्यक्तिगत बांड न्यायालय और जेल अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
इसके अलावा अदालत ने आरोपियों को जांच अधिकारी से सहयोग करने के साथ-साथ किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करने का आदेश दिया है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल शर्मा और विश्व शर्मा निवासी महानपुर को बसंतपुर पुलिस ने नाके पर 24 दिसंबर 2024 को बसंतपुर से गिरफ्तार किया था। स्कूटी सवार दोनों लोगों की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने पर सह-सवार राहुल शर्मा के पास से 3.19 ग्राम हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया।
पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22/29 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जमानत मिलने तक दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में रखे गए थे। 4 जनवरी 2025 को दोनों की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया। वहीं, आरोपियों के वकीलों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार किया है। कई दिनों से वे न्यायिक हिरासत हैं। लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने यह दलील मान ली और दोनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।