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Kathua News: एनडीपीएस मामले के आरोपी को न्यायालय ने दी जमानत

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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस मामले के एक आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वह 50 हजार के दो निजी मुचलके सहित दो जमानतदारों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया है कि आरोपी मामले जांच को निष्कर्ष तक ले जाने के लिए जांच अधिकारी से सहयोग करेगा।
आरोपी गरीब दास पुत्र स्वर्गीय बनारसी दास निवासी चक द्राब खान को नगरी पुलिस ने हेरोइन जैसे पदार्थ की मात्रा 10.08 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ थाना कठुआ में एफआईआर 370/2024 दर्ज कर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 22 के अलावा धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध के तहत कार्रवाई शुरू गई थी। मामले में आरोपी ने जमानत के लिए जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में 21 नवंबर 2024 को अर्जी दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने 9 दिसंबर 2024 को जमानत देने का आदेश जारी किया है।
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सुनवाई की दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी को हिरासत में रखने का भी वारंट नहीं है। इसलिए आरोपी को और हिरासत में रखना दोष सिद्ध से पहले सजा देने के बराबर होगा। क्योंकि आरोपी के कब्जे से बरामद हेरोइन जैसे पदार्थ मध्यवर्ती मात्रा की श्रेणी में आता है। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं की जा सकती है। लिहाजा, आरोपी मामले में जमानत का हकदार है।
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