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Kathua News: पति-पत्नी की आपसी सहमति से कोर्ट ने सुनाया तलाक का फैसला

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संवाद न्यूज एजेंसी
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कठुआ। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पती-पत्नी की आपसी सहमति के बाद तलाक का फैसला सुनाया है। आदेश के मुताबिक याचिकाकर्ता पति स्थायी गुजारे भत्ते के तौर पर पत्नी को तीन लाख रुपये की राशि का भुगतान करेगा। इसके अलावा पत्नी के पास सारे गहने रहेंगे।

बता दें कि रमेश कुमार शर्मा पुत्र तीरथ राम निवासी मंडल जम्मू का विवाह अनामिका शर्मा पुत्री लेफ्टिनेंट देस राज निवासी बनी, कठुआ के साथ 7 अगस्त 2020 को जम्मू में हुआ था। विवाह के बाद कुछ देर तक दोनों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन उसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने से वे अलग-अलग रहने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों ने तलाक लेने का निर्णय लिया। 22 मार्च 2024 को दोनों पक्षों ने कोर्ट के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(बी) के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए। मामले में 18 दिसंबर 2024 को अंतिम सुनवाई करते अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रवीण पंडोह ने पति-पत्नी की संयुक्त अर्जी स्वीकार करते हुए विवाह को भंग करने का आदेश दिया।

फाइल फोटो--कल्पना।

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