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Kathua News: ऑनलाइन ठगी की फ्रीज 75 हजार की राशि जारी करने का कोर्ट ने दिया आदेश

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अदालत से का लोगो लगाएं
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट (यातायात) ने ऑनलाइन ठगी की फ्रीज 75 हजार रुपये की राशि जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केनरा बैंक की दिल्ली, रानी झांसी रोड शाखा को निर्देश दिया है कि फ्रीज राशि उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाए।

मामला विगत 14 नवंबर का है। दीपक कुमार पुत्र पूरन चंद निवासी चक गोपाला हीरानगर ने जिला साइबर सेल में ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी कि मढ़ीन स्थित जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक शाखा से उसके खाते से 75 हजार की राशि निकाल ली गई। पुलिस ने जांच में पाया कि 25 हजार की तीन ट्रांजेक्शन केनरा बैंक की दिल्ली शाखा में स्थानांतरित की गई थीं। पुलिस ने तुरंत संबंधित बैंक से संपर्क साध कर उक्त राशि को रोक दिया। इस राशि को वापिस पाने के लिए शिकायतकर्ता ने 10 दिसंबर 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की। न्यायालय ने 18 दिसंबर 2024 को सुनवाई करते संबंधित बैंक को आदेश दिया कि ठगी की राशि शिकायतकर्ता के खाते में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
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ऐसे हुई थी ठगी, अन्य लोग भी सावधान रहें

14 नवंबर 2024 को पेशे से बस चालक व वाहन मालिक दीपक कुमार को फोन आता है। फोन करने वाला उसे टूर बुक करने के लिए कहता है। चालक को आर्मी एरिया सतवारी जम्मू पहुंचने के लिए कहा जाता है। वहां पहुंच कर उसे टूर की राशि ट्रांसफर करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले क्यूआर कोड भेजते हैं। उस क्यूआर कोड को स्कैन कर एक रुपये की राशि भेजने को कहा जाता है। चालक एक रुपये की राशि भेज देता है। टूर की 25 हजार रुपये की राशि की सूचना भी ड्राइवर के फोन में आती है लेकिन यह सिर्फ सूचना होती है। राशि चालक के खाते में जमा नहीं होती है। 10 मिनट बाद खाते के खाते से तीन ट्रांजेक्शन से 75 हजार रुपये की ठगी हो जाती है।
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