संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। अवैध खनन गतिविधियों में जब्त किए गए ट्रैक्टर को छोड़ने के अदालत ने आदेश दिए हैं। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला वाहन के पंजीकरण मालिक हबीब हुसैन की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनाया है, जिसमें पहले वाली अदालत के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और खनिज और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 के तहत बार-बार अवैध गतिविधियों में शामिल होने के चलते पुलिस की ओर से ट्रैक्टर जेके08के-8551 को जब्त किया गया था। हबीब हुसैन के वकील ने ट्रैक्टर की अस्थायी हिरासत के लिए दलील दी। कहा कि हुसैन ट्रैक्टर के मालिक हैं और दोष साबित होने तक उन्हें वाहन अपने पास रखना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने ट्रैक्टर की अवैध गतिविधियों के इतिहास का हवाला देते हुए वाहन छोड़ने का विरोध किया।
अदालत ने नोट किया कि ट्रैक्टर अवैध खनन में तीसरी बार शामिल था। कानूनी प्रावधानों और पूर्व के कानूनी निर्णयों पर विचार करते हुए अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ वाहन की रिहाई का निर्णय लिया। रजिस्टर्ड मालिक द्वारा बैंक गारंटी प्रदान करने और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद रिहाई की अनुमति दी गई है। अदालत ने हबीब हुसैन को दो लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं