संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस मामले के एक आरोपी को सशर्त जमानत देने के आदेश जारी किए हैं।
अदालत ने आरोपी को निर्देश दिए हैं कि वह मामले की जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में जांच अधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग करे।
आरोपी मोहम्मद सदीक निवासी बट्टल चक, वर्तमान निवासी वार्ड दस कठुआ के खिलाफ कठुआ थाने में एफआईआर संख्या 391/2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि आरोपी के कब्जे से बरामद हेरोइन जैसे पदार्थ की मात्रा केवल 5.95 ग्राम है जो ‘मध्यवर्ती मात्रा’ की श्रेणी में आती है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है, इसलिए आरोपी को और हिरासत में रखना उचित नहीं है। ऐसा करना दोषसिद्धि से पहले सजा देने के समान होगा।
कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को जमानत दी जाती है, बशर्ते कि वह 50,000 रुपये का निजी बांड और दो जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करे। इसी के साथ आरोपी किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों के संपर्क में न आए। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने का अभियोजन पक्ष के पास अधिकार होगा।