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Kathua News: पत्नी की हत्या के आरोप का सामना कर रहे पति को कोर्ट ने किया बरी

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- 2018 में महिला की संदिग्ध हालात में हुई थी मौत, अदालत ने कहा- अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों को साबित नहीं कर पाया
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ध्यानार्थ जगमोहन सर



संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। पत्नी की हत्या और सुबूत मिटाने के आरोप में दर्ज मुकदमे का सामने कर रहे पति को जिला सत्र न्यायाधीश ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से संदेहों को साबित न कर पाने व साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए अदालत ने केस को खारिज कर दिया।
आरोप पत्र के मुताबिक 13 दिसंबर 2018 को बिलावर थाने में सूचना प्राप्त हुई कि रेणु बाला पत्नी बोध राज निवासी परनाला, बिलावर की उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के शरीर पर चोटों के निशान थे। घर के एक कमरे में शव पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि हत्या की गई है। बिलावर थाने में आरपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में साक्ष्य जुटाए गए। मृतका के पति बोध राज को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने कबूल किया कि उसने खून से सना डंडा, तकिया और मृतका के कपड़े घर के पीछे परनाला गांव में पड़ी जली लकड़ी के नीचे छिपा दिए थे।
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जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी ने डंडे से वार कर हत्या की और उसके बाद खून से सने कपड़े बदल दिए। अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 में 10 गवाहों के बयानों की जांच की गई जो आरोप पत्र का हिस्सा थे। अदालत ने गवाहों के बयानों और साक्ष्य के अभाव में केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष सभी संदेहों को साबित करने में सफल नहीं हुआ। संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। आरोपी को बरी किया जाता है।
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