अदालत से का लोगो लगाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस के छह साल पुराने मामले में दोषी को एक साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
पुलिस की ओर से दायर एफआईआर के मुताबिक एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों भाइयों जीवन कुमार और लक्ष्मण दास निवासी चक द्राब खान नगरी को कठुआ पुलिस ने हेरोइन जैसे प्रतिबंधित पदार्थ के साथ वर्ष 2019 में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 8/21/22 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। गत 18 फरवरी को मामले में एक आरोपी जीवन कुमार ने कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर कर अपराध की स्वीकारोक्ति दी।
इस पर कोर्ट ने अभियुक्त को स्पष्ट किया कि वह अपराध स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है। जिसके बाद उसे विचार करने के लिए पुन: विचार करने का समय दिया गया। दोपहर बाद कोर्ट ने मामले की एक बार फिर सुनवाई की, जिसमें आरोपी ने फिर अपने अपराध के लिए स्वीकारोक्ति दी। कोर्ट ने आरोपी जीवन कुमार को मामले में दोषी ठहराया और एक साल कैद सहित पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।