कठुआ। मुंसिफ हीरानगर की अदालत ने लापरवाही के दोषी वाहन चालक पर एक हजार रुपये जुर्माना और अदालत के उठने तक वहीं रहने की सजा सुनाई है। मामला इस वर्ष के 19 फरवरी का है। इसमें हीरानगर पुलिस ने सूबा चक निवासी आरोपी दलजीत सिंह पुत्र लाल सिंह को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
इसलिए पुलिस ने मई में आरोपी की उपस्थिति में चालान अदालत में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही आरोपी ने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति के लिए भी कोर्ट के समक्ष आवेदन किया। कोर्ट ने आरोपी को अवगत करवाया कि वह बयान देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो बयान उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का समय दिया गया।
कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत दर्ज मामले का सार पढ़कर सुनाया लेकिन आरोपी अपने बयान पर अड़ा रहा। इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी घोषित कर उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना और कोर्ट के उठने तक वहीं रहने की सजा सुनाई। आरोपी ने मौके पर ही जुर्माना अदा कर दिया। इसलिए कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया।