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Kathua News: कोर्ट ने अवैध शराब मामले के आरोपी को किया बरी, जांच में मिली खामी

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जिला न्यायिक मोबाइल मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब से जुड़े एक मामले में आरोपी को छह साल बाद बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि मामले की जांच एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी, जो आबकारी अधिनियम के तहत जांच करने के लिए अधिकृत नहीं था। कोर्ट ने पूरी चार्जशीट को कानून के विरुद्ध माना और आरोपी को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी के व्यक्तिगत और जमानती बॉंड को भी खारिज करने का निर्देश दिया है।
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पुलिस ने 2019 में आरोपी विपन कुमार पुत्र राज कुमार निवासी बरनोटी को अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया और तीन गवाहों की गवाही भी दर्ज करवाई।
बीते 30 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि मामले की जांच एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जो आबकारी कानूनों के अनुसार जांच करने के लिए अधिकृत नहीं था, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।
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अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि जब किसी विशेष कानून में जांच की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित हो तो उसका पालन अनिवार्य होता है। चूंकि जांच एक अयोग्य अधिकारी द्वारा की गई थी, इसलिए पूरी चार्जशीट को कानून के विरुद्ध माना गया।न्यायाधीश ने कहा कि आगे की गवाही पेश करना सिर्फ समय की बर्बादी होगी क्योंकि मामले की जांच की वैधता ही संदेह के घेरे में है।
इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दायर चार्जशीट खारिज कर उसे सभी आरोपों से मुक्त करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी के व्यक्तिगत और जमानती बॉंड को भी खारिज करने का निर्देश दिया है।
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