कठुआ में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। अपील के बाद अब प्रशासन सख्ती के मूड में है। उल्लंघन करते पाए जाने पर जहां पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा, वहीं दोबारा पकड़े जाने पर एक हजार जुर्माना किया जाएगा। यह कार्रवाई संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और एसएचओ को सुनिश्चित करनी होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना रोकथाम को लेकर जारी नई गाइडलाइन के बाद अब सार्वजनिक स्थलों पर या फिर घर से बाहर निकलने पर बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष राहुल यादव ने मास्क के सौ फीसदी इस्तेमाल को अनिवार्य करने की जरूरत के बाद यह आदेश जारी किया है। इसके तहत जिला अधिकारियों को भी अपने कार्यालय में कर्मचारियों और आने वाले लोगों का मास्क पहना होना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा संबंधित क्षेत्र के एडीसी और एसडीएम को यह आदेश सुनिश्चित करने और समय समय पर जांच करने को भी कहा गया है।