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Kathua News: एनडीपीएस मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Sun, 13 Jul 2025 11:59 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
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आरोपी मार्च 2024 से ही सलाखों में बंद, हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा का परिवहन करने का आरोप
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कठुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस अधिनियम मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आदेश के अनुसार आवेदक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की सीमा पार करने में विफल रहे हैं और इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने जमानत याचिका बीते शुक्रवार को रद्द कर दी है।

बता दें कि आरोपियों के वकील ने बीते 30 मई को कोर्ट के समक्ष याचिका अर्जी दायर कर जमानत की अपील की थी। वकील ने तर्क दिया कि उसके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें झूठे मामले में फंसाया है और वे दोनों पिछले एक साल से अधिक समय से जिला जेल में बंद है। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस को आगे की जांच के लिए आवेदनों की आवश्यकता नहीं है। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी एक जघन्य अपराध में शामिल है। उनके कब्जे से हेरोइन की बड़ी मात्रा 281.41 ग्राम बरामद की थी जो एक वाणिज्यिक मात्रा है। इसके लिए 20 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जमानत देते समय अदालत को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए आरोपी की ओर से कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। वर्तमान मामले में ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं। मामले में 11 गवाहों में से 5 की गवाही हो चुकी है और अभी भी महत्वपूर्ण गवाहियां बाकी हैं। दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ जम्मू के नगरोटा और गांधी नगर पुलिस थानों में पहले ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि हालांकि आवेदकों के वकील ने कहा, फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। खासकर तब जब अभियुक्त/आवेदक कई अन्य प्राथमिकी मामलों में शामिल हैं। लिहाजा आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया जाता है।
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यह है मामला
आरोप पत्र के अनुसार आरोपी बाग हुसैन पुत्र तेग अली और शरीफ अली पुत्र बशीर अली दोनों निवासी मुकेरियां होशियारपुर को कठुआ पुलिस ने हेरोइन तस्करी मामले में बीते वर्ष 24 अप्रैल 2024 को भागथली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मौके पर तीन आरोपियों को हेरोइन की खेप (281.41 ग्राम) के साथ पकड़ा था। इसमें से एक आरोपी गुलजार अहमद मौके से भागने में कामयाब रहा था। पुलिस ने कठुआ थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला कर कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ 18 मार्च 2025 को आरोप तय किए गए थे। इसमें आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया था।
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