कठुआ। जिला प्रशासन कठुआ ने जम्मू-कश्मीर गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री (प्रबंधन, हैंडलिंग और निपटान) अधिनियम 2007 के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह कदम जिले में प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है।
उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश में एसएसपी कठुआ, जीएमसी कठुआ के प्राचार्य, एडीसी बसोहली/बिलावर, एसडीएम हीरानगर/बनी, सीएमओ कठुआ, पर्यटन विकास प्राधिकरण, वन विभाग, वन्यजीव विभाग, नगर निकायों के अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ, पुलिस अधिकारी और पंचायत निरीक्षक सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्लास्टिक और सिंगल-यूज प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर रोक सुनिश्चित करें।
आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों से मासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसमें जब्त की गई गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री/सिंगल-यूज प्लास्टिक की मात्रा, दर्ज किए गए मामलों की संख्या और जुर्माने से प्राप्त राजस्व का विवरण शामिल होगा।
इन रिपोर्टों को संकलित कर आगे सरकार को भेजा जाएगा ताकि जिले में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति का आकलन किया जा सके। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को अपराधों के कंपाउंडिंग (समझौता व जुर्माना वसूली) का अधिकार दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह अभियान प्राथमिकता पर चलाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जन-जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी।