फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kathua News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को मिली सशर्त जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
5.83 ग्राम हेरोइन के साथ बिलावर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। आदेश के अनुसार, आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई। इसके अलावा, कोर्ट ने आरोपी को निर्देश दिए हैं कि वह मामले में चल रही जांच में सहयोग करेगा और किसी भी तरीके से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रधान सत्र न्यायाधीश जतिंद्र सिंह जम्वाल की अदालत में दायर जमानत याचिका के अनुसार, आरोपी मस्कील अली निवासी गलक रामकोट को बिलावर पुलिस हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 5.83 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। अप्रैल में आरोपी के वकील ने जमानत याचिका दायर कर उसकी रिहाई की मांग की थी। आरोपी ने जमानत याचिका में दावा किया था कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। साथ ही कहा गया था कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। इसका अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपित अपराध में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी की होने के कारण जमानत देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि जमानत से इनकार करना सजा से पहले दंड देने जैसा होगा। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें