नौ साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नौ साल पुराने मामले में लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने से हुई मौत के मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। आदेश के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ किसी भी उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है। इसके अलावा रिकॉर्ड में आरोपी को संबंधित अपराधों से जोड़ने के लिए कोई भी सुबूत नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने चालान को खारिज कर आरोपी व्यक्ति को आरपीसी की धारा 279 और 304 ए के तहत अपराधों से बरी करने का आदेश दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने जमानत और व्यक्तिगत बांड को खारिज कर जब्त वाहन को मालिक के पक्ष में मुक्त करने का निर्देश दिया है।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी सुखवीर सिंह निवासी गांव दतियाल पठानकोट पंजाब पर आरोप था कि वह 2 नवंबर 2015 को लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था। इस कारण ट्रैक्टर के पीछे लगी पराली से लदी ट्राली और उसके ऊपर बैठा व्यक्ति पवन कुमार नीचे गिरने से घायल हो गया था। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जा गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात के समय ट्रैक्टर हटली मोड़ की तरफ से खनियारा की ओर जा रहा था। इसके बाद लखनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25 अप्रैल 2016 को कोर्ट में आरोप पत्र तय किए। इसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। इसके बाद अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 19 में से सात गवाहों की जांच की। गवाहों में हालांकि मृतक का पिता भी था, लेकिन वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उसको अभियुक्त के पिता द्वारा सूचित किया गया था। वहीं अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने बताया कि क्योंकि मृतक ने शराब पी हुई थी और ट्रैक्टर चालक के मना करने के बावजूद पराली की लदी ट्राली पर बैठ गया। लिहाजा ट्रैक्टर चालक की कोई गलती नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने अभिलेख में आरोपी के खिलाफ संबंधित अपराधों से जोड़ने के लिए कोई भी सुबूत न होने के कारण बरी करने का आदेश दिया। संवाद