कठुआ। दीपावली के मद्देनजर जिला विकास आयुक्त जाहिदा खान ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए पटाखा विक्रे ताओं को तय स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर पटाखे न बेचने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में पटाखा डीलरों को जारी लाइसेंस में दर्शाए गए स्थानों पर ही पटाखे बेचने के लिए कहा गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही लाइसेंस रद करने की भी चेतावनी जारी की गई है। शहर में पटाखों की बिक्री को लेकर सख्ती से कदम उठाते हुए जिला विकास आयुक्त जाहिदा खान ने जारी आदेश संख्या 1153-66 के हवाले से नगर परिषद की हद में उनके द्वारा या फिर तहसीलदार द्वारा तय स्थान पर ही पटाखे बेचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत चाकलेट पटाखा, चिन क्रैकर, धनी पटाखा, दादोमा सेवन शाटस, राकेट बम, लड़ी पटाखा, स्टैट पटाखे की बिक्री न करने को कहा गया है ताकि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रहें।
रामलीला मैदान में लगेंगे स्टाल
शहर में तय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर पटाखे न बेचने के निर्देश के बाद तहसीलदार जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस बार भी शहर में पटाखे बेचने के लिए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामलीला मैदान में विक्रेताओं को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा दो दिन स्टाल लगाए जा सकते हैं। दीपावली और उससे एक दिन पूर्व ही रामलीला मैदान में पटाखों की बिक्री की ही अनुमति होगी।
खानापूर्ति मात्र रहे आदेश
जिला विकास आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश में पटाखा भंडारण और बेचने वालों को सात नवंबर से पहले पटाखों की बिक्री नही करने को कहा गया है। हालांकि इससे कई दिन पहले से ही पटाखों को बेचने का व्यापार शुरू हो गया था। इससे विभागीय अधिकारी भी भली भांति परिचित रहे। वहीं शहर के विभिन्न प्रतिबंधित इलाकों में पटाखे बेचने का व्यापार रात के अंधेरे में धड़ल्लेसे जारी है।