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हेरोइन तस्करी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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जम्मू। हाईकोर्ट ने हेरोइन की तस्करी करने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपियों में मोहम्मद शब्बीर, लियाकत अली और मुमताज अहमद शामिल हैं। पुलिस ने मेंढर के रहने वाले फारूक अहमद को हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह एक टाटा सूमो में सवार था, जिसे मेंढर का ही महमूद अहमद चला रहा था। तलाशी के दौरान नकदी और हेरोइन मिली। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूमो में ही मोहम्मद शब्बीर, लियाकत अली और मुमताज अहमद भी थे। इन लोगों ने जमानत की अर्जी दी थी। जज संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि इस मामले में पेश किए गए सबूतों में आपस में तालमेल नहीं बैठता। यह सब आरोपियों की रिहाई के लिए एक प्लेटफार्म तो तैयार कर रहा है, लेकिन इनको जमानत नहीं दी जा सकती।
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