जम्मू। द्वितीय अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्रीनगर ने छह साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। फिलहाल फांसी की तारीख तय नहीं की गई है।
कोर्ट के अनुसार आरोपी फारूक अहमद निवासी महजूर नगर के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में दो नवंबर 2005 को चालान पेश किया गया। केस की सुनवाई लगातार चलती रही।
सदर कोर्ट के सरकारी वकील सैयद मुजीब अंद्राबी ने सहायकों के साथ पुलिस के तर्क रखे। इस मामले में पुलिस की जांच सही तरीके से चली और आरोपी को सजा दिलाई गई। मामले के अनुसार पीड़िता के घरवालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी 31 जुलाई 2005 को घर से गायब हो गई।
उसकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया गया। कुछ दिनों बाद लड़की का शव बागान में मिला। उसके साथ बलात्कार हुआ था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लड़की को अस्पताल पहुंचाया।
पोस्ट मार्टम के बाद पुलिस ने आरोपी की भी मेडिकल जांच कराई। जांच को सही तरीके से करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने भी विशेष गौर किया। पुलिस के वकील की दलीलों के बाद कोर्ट आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को कोर्ट ने सीधे फांसी की सजा सुनाई। दोषी फिलहाल पुलिस हिरासत में है।