फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तस्करी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू। प्रथम एडिशनल सेशंस जज एमए चौधरी ने वीरवार को हेरोइन तस्करी के तीन आरोपियों मुमताज अहमद, मोहम्मद शबीर और मोहम्मद कासिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 17 सितंबर को पुलिस स्टेशन नोवाबाद की एक पुलिस पार्टी ने सेंट पीटर स्कूल के पास स्पेशल नाका ड्यूटी के दौरान दो वाहन चेक किए। इनमें एक टाटा सूमो और सैंट्रो कार शामिल थी। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान टाटा सूमो से 265 ग्राम हेरोइन और दो लाख 10 हजार रुपये की नकदी सीज की। वहीं सैंट्रो कार से 253 ग्राम हेरोइन और 90 हजार की नकदी सीज की गई। अभियुक्त इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण देने में नाकामयाब रहे। कोर्ट ने एपीपी अजय सिंह मनहास को सुनने के बाद कहा कि एनडीपीएस केसों के तहत जमानत के मामले में फैसले के लिए मात्रा अहम है। इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें