राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव और धौलपुर कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश बाम्भी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता का चयन एलडीसी भर्ती-2013 में हुआ था। विभाग की ओर से उसे दस्तावेज चयन के लिए बुलाया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वह दस्तावेज सत्यापन नहीं करा सका। वहीं उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गत अगस्त माह में पुन: कट ऑफ जारी की गई।
जिसमें याचिकाकर्ता पुन: मेरिट में आया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए दस्तावेज सत्यापन करने से इनकार कर दिया कि पूर्व में उसे मौका दिया जा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।