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रेरा पर पंजीकरण कराए बिना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा शुरू

Thu, 01 Jun 2017 04:15 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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वेबसाइट का उद्घाटन करती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे - फोटो : amar ujala
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मुख्यमंत्री वसुंधरा  राजे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। इसके तहत सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एवं रियल एस्टेट एजेन्ट्स के लिए इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि तेजी से बढ़ते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जागरुक बनाने एवं उनके हितों को सुरक्षित करने की दिशा में यह वेबसाइट महत्वपूर्ण साबित होगी। राजे ने उपस्थित रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करने वाला प्रदेश है। इस बढ़त को बरकरार रखते हुए आमजन को सस्ते एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को और बढ़ावा देने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि वेबसाइट rera-rajasthan.in के लॉन्च होने के बाद इस पर पंजीकरण कराए बिना कोई भी नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकेगा। पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स को इस वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए तीन महीने का समय मिलेगा।
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