राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विवि पेपर लीक मामले में आठ आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राजीव शर्मा सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
जमानत याचिकाओं में आरोपियों राजीव शर्मा, महेशचन्द्र गुप्ता, नंदलाल सैनी, सुरेन्द्र मोहन शर्मा, कालीचरण शर्मा, शंभूदयाल झालानी, निपुण मोदी और निरंकार स्वरूप मोदी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार हुए दो माह से अधिक का समय हो गया है। इसके अलावा प्रकरण में एसओजी ने उनके खिलाफ जांच पूरी कर आरोप पत्र भी पेश कर दिया है। ऐसे में मुकदमें की सुनवाई में लंबा समय लगने को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।