राजस्थान हाईकोर्ट ने मुरलीपुरा थानाधिकारी के ठेलेवाले से मारपीट करने पर डीजीपी, मुरलीपुरा थानाधिकारी नवीन खंडेलवाल और निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश नरेशचंद जैन की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता संजीव कुमार सैनी ने बताया कि 58 वर्षीय याचिकाकर्ता मुरलीपुरा के कैडिया पैलेस चौराहे पर फलों का ठेला लगाता था। याचिकाकर्ता की ओर से निगम में नियमित रूप से कैयरिंग चार्ज भी जमा कराया गया। इसके बावजूद मुरलीपुरा थाना पुलिस उसे आए दिन परेशान करती थी।