जयपुर में मादक पदार्थ मामलों की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले रमाशंकर राजपूत को तीन साल की कठोर सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने यूपी निवासी इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि जीआरपी पुलिस ने 19 मई 2016 को अभियुक्त रमाशंकर को जयपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा था। पुलिस को तलाशी भी अभियुक्त के कब्जे से तीन किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।