याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने कोर्ट के समक्ष यह सवाल खड़ा किया कि माइनस मे अंक हासिल करने वाले अध्यापक बच्चों को कैसा गणित पढ़ाएंगे और क्या देश का भविष्य बनाने में योगदान देंगे?
अधिवक्ता शर्मा ने याचिका के जरिये मांग की है कि जिस प्रकार कक्षा 6 के विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 36 फीसदी अंक होने जरूरी है तो यह तो देश के भविष्य का प्रश्न है किस तरह से बिना न्यूनतम योग्यता निर्धारित किए नियुक्ति दी जा सकती है।
इस पर हाईकोर्ट खण्डपीठ ने प्रदेश सरकार व आरपीएससी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह मे जवाब मांगा है।