क्या है मामला
2019 में अलवर के हनीपुर के रहने वाले राहुल के खिलाफ 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। स्पेशल पॉस्को कोर्ट अलवर ने इस मामले में राहुल को दोषी मानते हुए 13 जून 2022 को 20 साल के कारावास की सजा सुनवाई थी। राहुल 30 अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है, जबकि उसकी शादी साल 2018 में बृजेश देवी से हुई थी।
पत्नी ने लगाई थी याचिका
राहुल की पत्नी बृजेश देवी ने बच्चा पैदा करने के अपने मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए अलवर के डीजी कोर्ट में 13 जुलाई 2022 को आपात पैरोल की याचिका लगाई। फिर कुछ दिन के इंतजार के बाद 20 जुलाई, 2022 को हाईकोर्ट में गुहाल लगाई। हाईकोर्ट में लगाई याचिका में 30 दिन की पैरोल देने की मांग की गई लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल को 15 दिन के पैरोल पर छोड़ने का आदेश सुनाया।
ये याचिका राहुल की सजा के ठीक एक महीने बाद लगाई गई। याचिका में कहा गया कि पत्नी को प्रेग्नेंसी या दंपती को वंश बढ़ाने के लिए रोकना संविधान के आर्टिकल 14 और 21 की भावना के खिलाफ होगा। अलवर के डीजी कोर्ट में याचिका लगाने के बाद सात दिन तक सुनवाई का इंतजार किया, फिर इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की।