अवैध हथियार रखने के जिस मामले में सलमान 18 साल बाद बरी हुए थे, उसी मामले में उन्हें पेश होना पड़ा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी 2017 ने सलमान खान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उनको दोषमुक्त किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था।
सलमान खान को सीजेएम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की गई थी।
इसके चलते उन्हें अब जोधपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय में बीस हजार के जमानत मुचलके के साथ आज व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण का पद फिलहाल रिक्त है, क्योंकि नए डीजे रविन्द्र कुमार जोशी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई आज एडीजे जोधपुर ग्रामीण के कोर्ट में हो रही है।