राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2015 एसटी व ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने पर मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, कार्मिक सचिव सहित रेवन्यू बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश जितेन्द्रसिंह तंवर व अन्य की ओर से दायर अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में कहा गया कि पटवारी सेवा में ओबीसी वर्ग का रोस्टर पांइट खाली नहीं होने के कारण वर्ष 2015 की पटवारी भर्ती में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार ने ओबीसी प्रतिनिधित्व से अधिक लोगों को पूर्व में भी नियुक्ति दे रखी है। इसके अलावा इस भर्ती में एसटी वर्ग को 657 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। जबकि रोस्टर पांइट के आधार पर उन्हें 129 सीटों पर ही आरक्षण मिल सकता है।
याचिका में यह भी कहा गया कि एसटी वर्ग को टीएसपी और गैर-टीएसपी क्षेत्र को मिलाकर 12 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इस भर्ती में यह आकंडा कुल सौलह फीसदी से अधिक जा रहा है। जिसके चलते सामान्य और ओबीसी वर्ग के पद कम हो गए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।