राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार और माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीएल स्वर्णकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश बालहित शिक्षा समिति, अलवर की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता संस्थान ने अपने कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले वेतन और अन्य राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया था। जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से भुगतान राशि का सत्यापन कराने के बाद गत जनवरी माह में अनुदान के लिए प्रकरण को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया था।
इसके बावजूद विभाग ने राज्य सरकार बनाम भगवानदास के मामले में 6 नवंबर 2015 को दिए अदालती आदेश की पालना में याचिकाकर्ता को अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।