धौलपुर शहर में मतदान केन्द्र संख्या -163 पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्फेन्ट पुराना गडरपुरा स्कूल परिसर के बायें भाग में मंगलवार को पुनर्मतदान होगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी शुचि त्यागी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र के रिर्टनिंग अधिकारी मनीष फौजदार और चुनाव पर्यवेक्षक पी सी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उपधारा (2) के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए रविवार, 9 अप्रेल को इस मतदान केन्द्र पर हुए मतदान को रद्द करते हुये पुनः चुनाव कराने के निर्देश दिए है। इस दौरान मतदाताओं के अमिट स्याही बांये हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाई जाएगी तथा मतदान क्षेत्र में मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश तथा सूखा दिवस रहेगा।
ईवीएम से मतदान से पहले मॉक पॉलिंग की जाती है ताकि पोलिंग एजेंट को यह विश्वास हो जाए कि मतदान सही होगा। मॉक पोलिंग के बाद ईवीएम का डेटा हटा दिया जाता है। धौलपुर उपचुनाव में भी सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान शुरु होने से पहले मॉक पोलिंग की गई। बूथ संख्या 163 पर भी मॉक पोलिंग हुई लेकिन, कर्मचारियों ने लापरवाही बरती। उन्होंने मॉक पोलिंग का डेटा हटाया नहीं और पोलिंग शुरु करा दी। कुछ देर बाद इस गलती का पता चला तब तक कई लोग मतदान करके जा चुके थें।