मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को 20 साल का कठोर कारावास देकर अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों को कड़ा संदेश दे दिया है। राजस्थान के कोटा जिले में आज मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो तस्करों को बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तस्करों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।
एनडीपीएस कोर्ट में पिछले दो साल से मामला विचाराधीन था। आज कोर्ट ने तस्कर यूसुफ मिर्जा और मुकीम खान को अफीम तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाते हुए दोनों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया।