एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सैन्यकर्मी के परिजनों को कोर्ट द्वारा बड़ी राहत दी गई है। जयपुर जिले के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह दुर्घटना में मारे गए सैन्यकर्मी के परिजनों को क्षतिपूर्ति के तौर पर एक करोड़ 17 लाख 33 हजार रुपए अदा करे। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने याचिका पेश करने की तिथि से इस राशि पर साढ़े सात फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है।
न्यायाधिकरण ने यह आदेश मणिपुर निवासी एल. मंगलेम्बी देवी व एल. जॉनसन के दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। दावे में अधिवक्ता चेतराम शर्मा ने अदालत को बताया कि भारतीय सेना की रोमिया फोर्स में लैफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत एलएल जिबोन सिंह 5 अक्टूबर 2016 को अपने परिजनों के साथ अजमेर रोड एलिवेटेड रोड पर कैब से उतरे थे। यहां रात करीब पौने नौ बजे दुकान से सामान लेने के लिए जिबोन सिंह की सड़क पार करते समय मोटर साइकिल से दुर्घटना हो गई।
दुर्घटना के बाद परिजन जिबोनसिंह को पास के निजी अस्पताल में ले गए। वहीं बाद में उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान 12 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। दावे में कहा गया कि घटना के वक्त जिबोनसिंह को वेतन के तौर पर एक लाख 73 हजार 494 रुपए मासिक मिल रहे थे। ऐसे में परिवादियों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के तौर पर एक करोड़ 17 लाख 33 हजार रुपए अदा करने को कहा है।