राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2017 में दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि 13 अप्रैल से पहले सभी जिला परिषदों में रिक्त पदों की वर्गवार सूची तैयार कर याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज सत्यापन किए जाए। अदालत ने सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों को तीन माह में नियुक्ति देने को कहा है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश अब्दुल रउफ व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिककर्ताओं ने भर्ती में उर्दृ विषय के लिए आवेदन किए थे। भर्ती में याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जबकि याचिकाकर्ताओं को चयन से वंचित रखा गया। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लंबित रहने के कारण अब पुन: दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज सत्यापन कर उन्हें नियुक्त किया जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिक्त पदों की वर्गवार सूची तैयार कर याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज सत्यापन करने के आदेश दिए हैं।