राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में अवैध बसों के संचालन के मामले में परिवहन आयुक्त को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही अदालत ने बस अड्डों के आसपास से अवैध चल रही बसों और लोक परिवहन बसों के लिए बनाए स्टैंड की वीडियोग्राफी कर 16 नवंबर को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश निहालसिंह व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवहन आयुक्त को पेश होने के आदेश दिए। जिसकी पालना में परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र अग्रवाल, जयपुर आरटीओ कल्पना अग्रवाल और सीकर आरटीओ भजनलाल सहित सतवीर यादव अदालत में पेश हुए।