राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी को स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 की काउन्सलिंग में शामिल करे। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और शिक्षा निदेशक सहित आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वीके व्यास की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश मौसमी गुर्जर की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आयोग ने अक्टूबर 2015 में स्कूल व्याख्याता के पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया। इसके बावजूद उसे काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी संशोधित परिणाम से पूर्व याचिकाकर्ता की कैटेगिरी तलाकशुदा कोटे की हो गई है। ऐसे में उसे काउन्सलिंग में शामिल किया जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को काउन्सलिंग में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।