लोकसेवकों को बचाने वाले 'दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017' को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है।
अध्यादेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि कैसा बेतुका कानून बना रहे हैं, जिसमें दिमाग लगाने की जरुरत ही नहीं है। दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में लोकसेवकों को बचाने वाला एक विवादित बिल पेश किया गया है। जिसको लेकर सरकार को देशभर में आलोचानाओं का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया है। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने अध्यादेश को लेकर राजस्थान सरकार से सात नवंबर तक जवाब मांगा है।