राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी किया। भाजपा विधायक मदन दिलावर व बसपा ने मंगलवार को अलग-अलग याचिका दायर कर विलय पर रोक की मांग की थी।
चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती व जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने जोशी को नोटिस जारी कर जवाब देने को बृहस्पतिवार का समय दिया है। इससे पहले, दोनों पक्षों ने स्पीकर जोशी के सितंबर, 2019 के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।
एकल पीठ ने इन पर स्पीकर व बसपा के छह विधायकों को 30 जुलाई को नोटिस जारी किया व 11 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया था।
हालांकि, एकल पीठ ने मदन दिलावर व बसपा को अंतरिम राहत नहीं दी थी। बसपा व भाजपा विधायक ने छह विधायकों के सदन की कार्यवाही में कांग्रेस विधायक के तौर पर हिस्सा लेने पर रोक लगाने की मांग की थी।