राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के चैयरमेन के तौर पर अबु बकर नकवी और दो सदस्यों अफरोद जैदी व नीदा खान का सदस्य के तौर पर किए गए मनोनयन को रद्द कर दिया है।अदालत ने इन्हें इन पदों के लिए अपात्र माना है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश सैय्यद नजीर हसन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 9 मार्च 2016 को अबुबकर नकवी, अफरोद जैदी और नीदा खान को वक्फ बोर्ड में सदस्य बनाया। वहीं बाद में नकवी को बोर्ड का चैयरमेन मनोनीत किया गया। जबकि वे वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत तीनों व्यक्ति तय पात्रता नहीं रखते हैं।