राज्य सरकार ने सरपंचों के अधिकारों में कटौती की है। सरकार के इस आदेश का असर प्रदेश की 9891 ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा।
दरअसल, राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी सरपंचों के वित्तीय अधिकारों में कटौती की है। इसके अनुसार, सरपंचों को अब केवल पांच लाख रुपये तक के वित्तीय अधिकार रहेंगे। जबकि इससे पहले वे 10 लाख रुपये तक के विकास कार्य अपने क्षेत्र में करवा सकते थे। इस तरह सरकार ने 9891 सरपंचों के अधिकार कम कर दिए है।
उधर, सरकार के इस फैसले से जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि इससे गांवों का विकास प्रभावित होगा।