जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जेपी जाट की जमानत अर्जी को फिर खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा कि आरोपी पर पेपर लीक करने में शामिल होने का गंभीर आरोप है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत इससे पूर्व एक अन्य समान मामले में जाट की जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। मामले के अनुसार एसओजी ने गत 15 मई को आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया था। एसओजी की जांच में आया कि आरोपी प्रोफेसर ने शंकरलाल से एमए भूगोल का पेपर लेकर लीक किया।