राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से की गई स्टेनोग्राफर भर्ती-2017 में अनियमितता बरतने पर रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार(परीक्षा) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र कुमार लोहिया की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने अस्सी शब्द प्रति मिनट के हिसाब से स्टेनोग्राफर भर्ती की परीक्षा ली थी, लेकिन परिणाम सत्तर शब्द प्रति मिनट के आधार पर जारी किया गया। इसके अलावा अभ्यर्थियों को दिए गए पन्द्रह फीसदी मार्जिन बेनिफिट भी उचित तरह से नहीं दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।