धर्म परिवर्तन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये फैसला ऐसे मामले में दिया है, जिसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा था।
धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के मामले में शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने से पूर्व जिला कलेक्टर को आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद अनुमति मिलने पर धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने ये निर्देश पायल सिंघवी के आरिफा बनने के बहुचर्चित मामले में दिया। इस मामले में हुए धर्म परिवर्तन को लेकर एडवोकेट नीलकमल बोहरा ने राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।