जयपुर की एक अदालत ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 12 सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। राजस्थान पुलिस ने इन सभी को 2014 में गिरफ्तार किया था।
दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएम के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनसे हुई पूछताछ के आधार पर राजस्थान एटीएस व विशेष कार्य समूह यानी एसओजी ने इस आतंकी संगठन के 13 लोगों को पकड़ा था।
इनमें से 12 को जयपुर के जिला जज उमा शंकर व्यास ने यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम, भादंवि और अन्य धाराओं के तहत दोषी माना। लोक अभियोजक लियाकत खान ने बताया कि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। खान ने बताया कि भादंवि की धारा 121- ए के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में अधिकतम उम्रकैद की सजा है, जो आरोपियों को दी गई है। आरोपी मुख्य रूप से बम बनाने के काम में लिप्त थे।
इन्हें सुनाई गई सजा
मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब, अब्दुल वाहिद गौरी, मोहम्मद वकार, अब्दुल माजिद उर्फ अद्दा, मोहम्मद मारूफ, वकार अजहर, बराकत अली, मोहम्मद साकिब अंसारी व अशरफ अली खान। मुशर्रफ इकबाल को दोषमुक्त करार दिया गया है।