फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आईएसआईएस फडिंग: जमील की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 29 May 2017 06:48 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : Pintrest
विज्ञापन
शहर के सत्र न्यायालय ने आईएसआईएस के लिए फडिंग करने के आरोप में जेल में बंद जमील अहमद को जमानत पर रिहा करने के इंकार कर दिया है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि आरोपी पर षडयंत्रपूर्वक चंदा लेकर आईएसआईएस को देने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की ओर से पेश दूसरी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। अदालत इससे पूर्व गत एक दिसंबर को भी आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है। गौरतलब है कि एटीएस ने गत 16 नवंबर को जमील अहमद को आईएसआईएस के लिए धन जुटाने के मामले में गिरफ्तार किया था। गत दिनों प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद आरोपी की ओर से दूसरी बार जमानत अर्जी दायर कर जमानत पर रिहा करने की गुहार की गई थी।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें