सूचना के अधिकार के तहत समय पर सूचना नहीं देना एक प्रशासनिक अधिकारी को भारी पड़ गया। सूचना आयोग ने इस अधिकारी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
फरियादी प्रहलाद कुमावत ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की थी कि उन्होंने तीन मामलों में सूचनाएं मांगी, जो दी नहीं गई। इनमें से एक मामला प्रतापगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर के विभिन्न जांच व निरीक्षण के दौरों के संबंध में, दूसरा मामला संम्पर्क पोर्टल और तीसरा मामला आरटीआई में सूचना मांगने पर मिलने वाली धमकियों से संबंधित था।
फरियादी का कहना था कि इन तीनों मामलों पर मांगी गई सूचना को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई। जवाब में कहा गया कि कार्यालय में आरटीआई से जुड़े लिपिक के नहीं होने के चलते सूचना नहीं दी जा सकी।