अजमेर ब्लास्ट की जांच करने वाली एनआईए आरएसएस नेता इन्द्रेश व साध्वी के सबंध में मंगलवार को अदालत में फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई। एनआईए ने अदालत से रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने एनआईए की अर्जी मानते हुए तीन अप्रेल को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि बीते बुधवार को अभियुक्त देवेन्द्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ अदालत ने एनआईए की ओर से इन्द्रेश कुमार और प्रज्ञा सिंह सहित अन्य के खिलाफ पूर्व में पेश रिपोर्ट को विधि सम्मत नहीं माना है।
अदालत ने एनआईए के डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वह आरोपी इन्द्रेश कुमार, प्रज्ञासिंह सहित, रमेश गोहिल, अमित, समन्दर और जयंति भाई के संबंध में 28 मार्च तक अंतिम परिणाम की रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि मामले की जांच में कहा गया था कि इन्द्रेश कुमार ने जयपुर स्थित गुजराती समाज के गेस्ट हाउस में 31 अक्टूबर 2005 को हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और तय किया कि हिंदू धर्मस्थलों पर हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस केस में स्वामी असीमानंद को अदालत ने बरी कर दिया था।