राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को कहा है कि वह मुख्यपीठ जोधपुर की ओर से मास्टर प्लान को लेकर दिए आदेश की गंभीरता से पालना करे।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश सीताराम देवन्दा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि मास्टर प्लान में 22 गोदाम से मालपुरा रोड तक सड़क की चौड़ाई सौ फीट है। इस रोड का निर्माण टोंक रोड के यातायात को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर किया गया था। इसके बावजूद रोड पर अतिक्रमण के चलते इसकी चौड़ाई बीस फीट से चालीस फीट ही रह गई है। जिसके चलते रोड पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मास्टर प्लान की पालना के संबंध में मुख्यपीठ, जोधपुर की ओर से दिए आदेश की गंभीरता से पालना करने को कहा है।