राजस्थान में हड़ताली डॉक्टरों का नेतृत्व कर रहे डॉ. अजय चौधरी को राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने बड़ा झटका दिया है। ट्रिब्यूनल ने चौधरी को 29 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए है।
राजस्थान सिविल सर्विस अपीलांट ट्रिब्यूनल ने सीएमएचओ डॉ. अजय चौधरी की तबादला संबंधी याचिका को दो लाख की कॉस्ट के साथ खारिज करते हुए 29 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ट्रिब्यूनल ने अपने निर्देशों में यह भी कहा कि हड़ताल के दौरान करीब तीन सौ लोगों की मौत हुई है, सरकार इसके लिए दोषी चिकित्सकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कारवाई करें।
वहीं इन चिकित्सकों को उकसाने के लिए जिम्मेदार अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी के खिलाफ भी तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।